अगर आप भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन तो जरुर पढ़ें ये खबर, आपके खिलाफ हो सकती है FIR
अगर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप पर गलत खबरें और अफवाहें फैलाता पाया गया तो उस व्यक्ति (जिसने अफवाह फैलाई है) और ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
नई दिल्ली (जेएनएन)। सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो सभी करते हैं। लेकिन इनमें कई लोग ऐसे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर विचार व्यक्त या चैटिंग करने के बजाय भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी ने एक संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप पर गलत खबरें और अफवाहें फैलाता पाया गया तो उस व्यक्ति (जिसने अफवाह फैलाई है) और ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर FIR दर्ज की जाएगी।
क्या कहा गया आदेश में?आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन केवल वही व्यक्ति बनें जो ग्रुप के सभी मेंबर्स को जानता हो। अगर ग्रुप पर कुछ भी गलत पोस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की जाने की जरुरत है। साथ ही ग्रुप में अफवाह फैलाने व्यक्ति को ग्रुप से रीमूव भी कर देना चाहिए। वहीं, अगर ग्रुप एडमिन अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो पुलिस ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे मामलों को नजदिकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसे मामलों पर साइबर क्राइम लॉ, आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत के केस दर्ज किया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम न्यूज पर रखा गया है। लेकिन यहां केवल फेक न्यूज ही पोस्ट की जाती हैं। ऐसे में ग्रुप एडमिन न्यूज को अच्छे से चेक करने के पश्चात ही पोस्ट करे। साथ ही यह भी कहा कि विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी अहम है।
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