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पेटीएम वॉलेट में है बैलेंस, तो 21 दिसंबर से पहले कर लें अपने बैंक में ट्रांसफर, होगा ये बड़ा बदलाव

डिजिटल वॉलेट पेटीएम कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है

By MMI TeamEdited By: Updated: Wed, 07 Dec 2016 03:53 PM (IST)
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नई दिल्ली। डिजिटल वॉलेट पेटीएम कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है। पेटीएम ने एक बयान में बताया कि कंपनी अपने वॉलेट को पेटीएम बैंक में बदलने जा रही है। आपको बता दें की पेटीएम पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक लाइसेंस के तहत शुरु किया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेमेंट बैंक फर्म के भुगतान के लिए जिम्मेदारी होगी, जिसमें पेटीएम वॉलेट भी शामिल है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी के फाउंडर विजय शर्मा के पास पेटीएम बैंक के 51 फीसदी शेयर हैं और बाकि 49 फीसदी शेयर One97 Communications के अंतर्गत आते हैं। इस नई ईकाई में कोई भी बाहरी शेयर धारक नहीं है।

कंपनी के एक बयान में बताया गया है कि अगर यूजर ने 21 दिसंबर 2016 तक कंपनी से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, तो यूजर का मौजूदा पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक में बदल दिया जाएया। साथ ही अगर यूजर पेटीएम वॉलेट का ही चुनाव करता है तो उन्हें कंपनी को एक ई-मेल के जरिए इस बात की जानकारी देनी होगी। यूजर अपने वॉलेट में मौजूद बैलेंस को अपने बैंक में सिर्फ वन-टाइम रीडीम करा सकते हैं। इसके लिए यूजर को अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और खाता धारक का नाम कंपनी को नोटिफिकेशन आने के 15 दिनों के अंदर देनी होगी।