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रिलायंस जियो के खिलाफ एयरटेल की शिकायत खारिज, सीसीआई ने दिए आदेश

एयरटेल ने रिलायंस जियो के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जिसे सीसीआई की तरफ से खारिज कर दिया गया है

By Shilpa SrivastavaEdited By: Updated: Mon, 12 Jun 2017 02:41 PM (IST)
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रिलायंस जियो के खिलाफ एयरटेल की शिकायत खारिज, सीसीआई ने दिए आदेश

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रतिस्पर्धा आयोग ने टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार संबंधी भारती एयरटेल की शिकायत को खारिज कर दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने अपने आदेश में कहा है कि भारती एयरटेल ने रिलांयस जियो की मुफ्त सेवाओं तथा रिलायंस जियो तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए समझौते के प्रतिस्पर्धा रोधी होने के बारे में विरोधाभासी दावे पेश किए हैं। अपने 17 पेज के आदेश में सीसीआइ ने कहा है कि भारती एयरटेल ने अपनी शिकायत में इस बात का कोई तर्कसंगत प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि जियो की मुफ्त सेवाएं किस रिलायंस इंडस्ट्रीज के एकतरफा रवैये तथा रिलायंस जियो के साथ उसके प्रतिस्पर्धारोधी समझौते का परिणाम है। रिलायंस जियो ने तमाम मुफ्त सेवाएं देते हुए अपनी मोबाइल सेवा शुरू की थी।

सीसीआइ का आदेश महत्वपूर्ण:

सीसीआइ के आदेश को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह पहले ही भारती एयरटेल समेत अग्रणी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा रिलायंस जियो के विरुद्ध कार्टेल बनाकर काम करने की शिकायत की विस्तृत जांच का आदेश दे चुका है। शुक्रवार के आदेश में आयोग ने कहा है कि जियो का व्यवहार प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं पाया गया है।

सीसीआई ने कहा, "अगर इस प्रकार के निवेश को प्रतिस्पर्धा के खिलाफ माना गया तो यह बाजार के विकास को सीमित करेगा"।

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