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टैक्स नहीं भरते तो भी पैन से लिंक करवा लें आधार, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा

By Shilpa SrivastavaEdited By: Updated: Thu, 15 Jun 2017 03:45 PM (IST)
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टैक्स नहीं भरते तो भी पैन से लिंक करवा लें आधार, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली (जेएनएन)। यदि आपकी कमाई इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती और आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो भी पैन को आधार से लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन अमान्य हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के अनुसार, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, लेकिन पैन कार्ड धारक हैं, तो उन्हें भी आधार से पैन को लिंक करना जरूरी है।

मालूम हो, पैन और आधार की लिंकिंग का यह मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहां सर्वोच्च अदालत ने फौरी राहत दी है। वहीं केंद्र सरकार लगातार इस व्यवस्था पर जोर दे रही है। जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की राहत उन लोगों के लिए नहीं है, जिनके पास आधार और पैन, दोनों हैं। यदि आधार और पैन हैं तो इन्हें लिंक कराना अनिवार्य है, चाहे धारक करदाता है या नहीं।

इसलिए अमान्य हो जाएगा पैन:

पिछले साल बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि नियत समय सीमा में आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन अमान्य हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और गृहणियों को लिंकिंग की यह प्रक्रिया करना होगी। पैन अमान्य होने पर धारक को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे- वो सभी लेन-देन रुक जाएंगे जहां पैन जरूर होता है।

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