GST से महंगी हुई टेलिकॉम सर्विसेस, जानें अब 100 रुपये में मिलेगा कितना टॉकटाइम
जीएसटी लागू होने के बाद टेलिकॉम सर्विसेस महंगी हो गई हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। देशभर में एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू कर दिया गया है। इससे कई चीजों की कीमतों में बदलाव हुए हैं। घरेलू सामान से लेकर स्मार्टफोन और गाड़ियों तक हर चीज पर लगने वाले टैक्स में बदलाव हुआ है। कुछ चीजें महंगी हो गई हैं तो कुछ सस्ती। आपको बता दें कि मोबाइल रिचार्ज पर मिलने वाले टॉकटाइम में भी बदलाव आएगा। अब यूजर्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि कितने रुपये के रिचार्ज में कितने रुपये का टॉकटाइम दिया जाएगा। यूजर्स की इसी परेशानी को देखते हुए हम आपके लिए मोबाइल रिचार्ज पर लगने वाले टैक्स में हुए बदलाव की जानकारी लाएं हैं।
जीएसटी के बाद मोबाइल रिचार्ज और बिल पर बढ़ा टैक्स:जीएसटी लागू होने के बाद टेलिकॉम सर्विसेस पर लगने वाले टैक्स में 3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। पहले यह 15 फीसद लगता था और अब 18 फीसद लगेगा। इसका सीधा मतलब कि अगर यूजर्स 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो उन्हें अब 82 रुपये मिलेगा। इसके अलावा पोस्टपेड बिल्स पर भी 15 फीसद के बजाय 18 फीसद टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर यूजर का बिल 500 रुपये आता है तो उन्हें अब 590 रुपये देने होंगे।
इसके अलावा देश में आयात होने वाले मोबाइल फोन्स पर 10 फीसद सीमा शुल्क लगेगा। चार्जर, हेडसेट, बैटरी और यूएसबी केबल जैसे पार्ट्स पर भी तत्काल प्रभाव से यह शुल्क लागू है। देश में अपने विभिन्न संयंत्रों में उपकरणों को असेंबल करने वाले कई फोन निर्माता चीन जैसे देशों से छोटी मात्र में फोन आयात करते हैं। हालांकि, सरकार ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), कैमरा मॉड्यूल, टच पैनल, कवर ग्लास असेंबली, वाइब्रेटर मोटर और रिंगर जैसे कुछ पार्ट्स को बेसिक कस्टम ड्यूटी की वसूली के दायरे से बाहर रखा है।
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