मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर हो सकती है 3 साल की जेल
मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके लिए सरकार ने नए नियम भी जारी किए हैं
नई दिल्ली (जेएनएन)। भारतीय मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा के लिए भारत सरकार कुछ कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ करने को दंडनीय अपराध बना दिया है जिसके तहत अपराधी को 3 साल की जेल दी जा सकती है। आपको बता दें कि IMEI मोबाइल का 15 अंकों का यूनिक सीरीयल नंबर होता है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह कदम नकली IMEI नंबरों से संबंधित मामलों पर रोक लगाने में और खोए हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। 25 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि अगर मैन्यूफैक्चर्रर के अलावा कोई भी IMEI नंबर को जानबूझकर हटाता है या बदल देता है तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा।
इस नए नियम का नाम द प्रीवेंशन ऑफ टैम्परिंग ऑफ दे मोबाइल डिवाइस इक्यूपमेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर, रूल्स, 2017 है। इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर ऐसे मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिसका IMEI नंबर अवैध रूप से बदल दिया गया है, उसे आक्रामक (offensive) माना जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी हैंडसेट में मोबाइल नंबर सिम बदलने के साथ बदल सकता है। लेकिन IMEI नंबर को केवल एक तकनीकी व्यक्ति किसी स्पेशल उपकरण से ही बदल सकता है। इस नए नियम के अलावा, DoT एक नए सिस्टम पर भी काम कर रहा है जो खोए और चोरी हुए फोन की सभी सर्विसेज को ब्लॉक कर देगा। अगर किसी हैंडसेट की सिम रीमूव कर दी जाती है या फोन का IMEI नंबर बदल दिया जाता है, तब भी यह सिस्टम काम करेगा।
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