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UAN नंबर होने पर भी नहीं मिल सकेगी PF पूरी रकम, 58 साल के बाद ही मिलेगा पूरा पैसा

अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर के उन लोगों में से है जो कुछ सालों के अंतराल के बाद नौकरी बदलते रहते है तो आपके लिए एक बुरी खबर है।अब नौकरीपेशा लोग अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा UAN होने पर भी 58 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकते

By MMI TeamEdited By: Updated: Thu, 10 Mar 2016 10:30 AM (IST)
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नई दिल्ली: अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर के उन लोगों में से है जो कुछ सालों के अंतराल के बाद नौकरी बदलते रहते है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत अब नौकरीपेशा लोग अपने पीएफ अकाउंट का पैसा UAN होने पर भी 58 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकते। इस नंबर की बदौलत वह नौकरी छोड़कर दूसरे संस्थान के अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर तो कर सकते है लेकिन निकालने के लिए उन्हें 58 साल की उम्र तक का इंतजार करना ही होगा।

प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्द्र सरकार ने ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने का फैसला भले ही वापस ले लिया हो लेकिन ईपीएफओ ने 58 साल की उम्र से पहले पीएफ फंड निकालने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

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खबर है कि ईपीएफओ ने कहा है कि 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ने पर पीएफ में जमा कुल राशि का आधा ही निकाला जा सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसे अपने पीएफ की आधी रकम ही मिल सकेगी। बाकी की रकम और उसपर लगने वाला ब्याज कर्मचारी को 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही मिलेगा यानि अब कर्मचारी केवल अपने द्वारा अर्जित किया गया पीएफ ही निकाल सकेगा और उसकी कंपनी द्वारा जमा कराया गया अंशदान और उसपर मिलने वाले ब्याज 58 साल की उम्र तक लॉक रहेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका सबसे बड़ा प्रभाव प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों पर पड़ेगा क्योंकि यहां 80 प्रतिशत लोग नौकरी चेंज करने के दो महीने बाद ही ईपीएफ से पूरा पैसा निकाल लेते है, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले अपनी नौकरी छोड़ता है तो 2 महीने बाद उसे केवल अपनी कुल रकम का आधा पैसा ही मिल सकेगा।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सबसे बड़ा झटका है क्योंकि ये कर्मचारी अब UAN नंबर के द्वारा अपने पीएफ को दूसरे संस्थान के अकाउंट मे ट्रांसफर तो कर सकेंगे लेकिन बीच में ही निकाल नहीं सकते। नए नियमों के तहत पुरानी कंपनी को ओर से जमा कराई गई राशि को नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में डालने का आप्शन भी होगा।