रिलायंस जियो के प्लान्स के खिला वोडाफोन पहुंचा हाईकोर्ट, टैरिफ को बताया ट्राई नियमों के खिलाफ
वोडाफोन ने दावा किया है कि जियो की दो नई योजना टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के दिशानिर्देशों के खिलाफ है
नई दिल्ली (जेएनएन)। टेलिकॉम सेक्टर में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। रिलायंस जियो के आरोपों के बाद टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जियो के खिलाफ शिकायत की है। वोडाफोन ने दावा किया है कि जियो की दो नई योजना टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के दिशानिर्देशों के खिलाफ है। आपको बता दें कि जियो ने साल 2017 की शुरुआत में दो नई शुल्क योजना समर सरप्राइज और धन धना धन ऑफर पेश किया था।
वोडाफोन ने किया आवेदन:
वोडाफोन ने साल की शुरुआत में जियो के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें अब वो संशोधन की मांग कर रहा है। वोडाफोन ने न्यायाधीश संजीव सचदेव से यह आवेदन किया है कि वो उस याचिका में संशोधन की अनुमति चाहता है, जिसमें कंपनी ने जियो की मुफ्त ट्रायल पेशकश को लेकर शिकायत की थी। वोडाफोन ने कहा था कि जियो ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। नियमों के बावजूद भी जियो मुफ्त वॉयस कॉल उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही इसे 90 दिन की अवधि के बाद भी प्रमोशनल पेशकश के तौर पर जारी रहा है। जियो पूरी तरह से आईयूसी नियमों और ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन कर रहा है। वोडाफोन के मुताबिक, जियो द्वारा किए गए नियम उल्लंघन काफी परेशान करने वाले हैं।
जियो ने किया आरोपों से इनकार:
हालांकि, रिलायंस जियो ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। इससे पहले जब वोडाफोन ने जियो पर आरोप लगाए थे तब जियो ने वोडाफोन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ट्राई ने जियो को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर वोडाफोन को जियो से किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो उसे टीडीसैट में जाना चाहिए। वहीं, हाईकोर्ट ने वोडाफोन को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
यह भी पढ़ें:
शाओमी रेडमी 4 की पहली फ्लैश सेल में हुई रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, 8 मिनट में बिके 250000 यूनिट्स