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जीएम-डीआरएम के बढ़े वित्तीय अधिकार

जासं, इलाहाबाद : यात्रियों को त्वरित और बेहतर सुविधा व संरक्षा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने जो

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Oct 2017 08:28 PM (IST)Updated: Wed, 04 Oct 2017 08:28 PM (IST)
जीएम-डीआरएम के बढ़े वित्तीय अधिकार

जासं, इलाहाबाद : यात्रियों को त्वरित और बेहतर सुविधा व संरक्षा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने जोन के महाप्रबंधक (जीएम), मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) से लेकर सीनियर डीसीएम के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। निर्माण कार्य में देरी को दूर करने के लिए तकनीकी अधिकार को भी बढ़ाया गया है।

रेलवे बोर्ड प्रत्येक जोन के जीएम से उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले कार्यो का प्रस्ताव मांगता है। इसकी फाइल एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल तक जाने और उसकी स्वीकृति मिलने में काफी समय लग जाता है। इसके चक्कर में कार्य अटके रहते हैं। इससे निजात देने के लिए नए रेलमंत्री और नए चैयरमेन रेलवे बोर्ड के आने के पश्चात जीएम के वित्तीय व तकनीकी आधार बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के सदस्य सिविल इंजीनिय¨रग (जी) अनिल कुमार ने पिछले दिनों इसके निर्देश जारी कर दिए। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी गौरव कृष्ण बंसल का कहना है कि जीएम को अगले 18 महीने तक सेफ्टी पर खर्च करने के लिए असीमित पावर दी गई है। वर्क टेंडर को स्वीकृत करने का अधिकार दे दिया गया है। ऐसा होने पर रेलवे स्टेशनों पर होने वाले छोटे-छोटे कार्यो में तेजी आ जाएगी।


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