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सीबीआइ की जांच के दायरे में जिले की मनरेगा

By Edited By: Updated: Sun, 17 Aug 2014 12:05 AM (IST)
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अंबेडकरनगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर सीबीआइ का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कोर्ट के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी जिले में हुए मनरेगा कार्यो की जांच सीबीआई करेगी। इसके लिए शासन ने जिले के अधिकारियों से ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि गत दिनों कोर्ट के निर्णय पर चिह्नित जिले में ही सीबीआई की जांच का शिकंजा कसा था। हालांकि जांच को लेकर शासन स्तर पर ही गंभीर अधिकारियों ने प्रदेश के सभी जिलों से इस बाबत ब्यौरा तैयार किए जाने का निर्देश दिया था। इसी बीच कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिले में मनरेगा कार्यो की सीबीआई जांच कराए जाने का निर्देश दिया है। इसके अनुपालन की कवायद तेजी से शुरू कर दी गई है। जिले में तय वर्षो के मनरेगा के अभिलेखों की तलाश शुरू कर दी है। इसके तहत जिला, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुका है। खास बात है कि जिला स्तर की आडिट एवं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मनरेगा के अभिलेख नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच के दौरान अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है। इसके मद्देनजर अधिकारियों को पसीने छूटने लगे हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मनरेगा के अभिलेखों का उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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