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दुष्कर्मी मौलवी को 14 साल का कठोर कारावास

फैजाबाद : चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद उपाध्याय ने मदरसे के दुष्कर्मी मौलाना अली मोहम

By Edited By: Updated: Sat, 08 Aug 2015 12:06 AM (IST)
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फैजाबाद : चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद उपाध्याय ने मदरसे के दुष्कर्मी मौलाना अली मोहम्मद को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माना की रकम से 20 हजार रुपये पीड़ित बालिका को दिये जाएंगे। सजा सुनाते समय वह कटघरे में मौजूद था। सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लव ¨सह के मुताबिक अली मोहम्मद कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ाता था। वह मवई थाना क्षेत्र के चंदामऊ का निवासी है। 22 दिसंबर 2013 को उसने मदरसे में जल्दी छुट्टी कर दी। उसने एक नौ साल की छात्रा को बहला-फुसला कर रोक लिया और स्कूल के कक्ष में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने कोई दो घंटे तक लड़की को मदरसे में ही रोके रखा। लड़की किसी तरह घर पहुंची। मां ने उसकी खराब हालत को देख माजरा पूछा। इसकी खबर गांव में फैलते ही ग्रामवासी नाराज हो गए। मौलवी की तलाश शुरू हुई, तो वह भाग निकला। मामले की प्राथमिकी उसी दिन दर्ज करायी गयी।