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अब ट्रेन में ही दर्ज करा सकेंगे मुकदमा

जागरण संवाददाता, गोरंखपुर : ट्रेन में होने वाली वारदातों के लिए यात्रियों को मुकदमा दर्ज कराने के

By Edited By: Published: Tue, 13 Jan 2015 08:11 PM (IST)Updated: Tue, 13 Jan 2015 08:11 PM (IST)

जागरण संवाददाता, गोरंखपुर :

ट्रेन में होने वाली वारदातों के लिए यात्रियों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए न तो यात्रा स्थगित करनी पड़ेगी और न ही थाने पर जाने की जरूरत होगी। मुकदमा दर्ज कराने की सुविधा अब उन्हें ट्रेन में ही मिलेगी। शासन स्तर पर यह फैसला किया गया है।

ट्रेन में यात्रा के दौरान चोरी, जहरखुरानी अथवा किसी तरह की घटना होने पर यात्री को मुकदमा दर्ज कराने के लिए संबंधित क्षेत्र के जीआरपी थाने पर जाना पड़ता है। कई यात्री जरूरत पड़ने पर वह अपनी यात्रा स्थगित करके थाने पर जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। इससे उन्हें तमाम दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें जरूरी काम छोड़ना पड़ता हैं। वहीं कई बार यात्री स्थगित न कर पाने की मजबूरी के चलते वह मुकदमा दर्ज कराने की बजाय भाग्य को कोसते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन अब ट्रेन में ही मुकदमा दर्ज कराने की सहूलियत मिलेगी।

राजकीय रेलवे पुलिस की प्रभारी एसपी नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि शासन स्तर पर हुए इस फैसले के क्रियान्वयन की बाबत तैयारी की जा रही है। शासन से आने वाले प्रोफार्मा का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैसे तो तकरीबन हर ट्रेन में यह व्यवस्था रहेगी, लेकिन गोरखपुर अनुभाग में प्रथम चरण में कृषक व चौरीचौरा एक्सप्रेस में यह इंतजाम किया जाएगा। ट्रेन के एस-5 (स्लीपर के पांचवी बोगी) में बर्थ नंबर 71 पर जीआरपी एक दरोगा व चार सिपाही बराबर रहेंगे। घटना होने पर यात्री उनके पास जाकर अपनी तहरीर दे देगा। जीआरपी की वह टीम अगले स्टेशन पर उतर वह तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा देगी। उसके बाद वह मुकदमा घटना वाले संबंधित जीआरपी थाने को स्थानान्तरित हो जाएगा।


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