अभद्र टिप्पणी पर अमिताभ ठाकुर ने आजम खान पर दर्ज कराया मुकदमा
अभद्र एवं मानहानिकारक टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर निलंबित आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री आजम खान के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेन्द्र हरि की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत ने वादी के बयान के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की है।
By Ashish MishraEdited By: Updated: Tue, 01 Dec 2015 09:38 AM (IST)
लखनऊ। अभद्र एवं मानहानिकारक टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर निलंबित आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री आजम खान के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेन्द्र हरि की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। अदालत ने वादी के बयान के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की है।
ठाकुर में आजम खान को आपराधिक कृत्य के लिए तलब कर समुचित धाराओं में दंडित करने की मांग की है। अदालत के समक्ष शिकायत पेश कर कहा गया है कि 30 नवंबर को मंत्री आजम खान ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कई घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की जो विभिन्न समाचार पत्रों एवं इंटरनेट पर प्रदर्शित हुई। एक अखबार में छपी खबर का हवाला दिया गया है जिसमें वादी अमिताभ ठाकुर के आरएसएस में शामिल होने के जवाब में आजम खान ने कहा कि वह बेहद बेहूदे और छिछोरे अफसर हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। आजम ने रविवार को रामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान वादी को प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक बताया एवं कहा कि आइजी अमिताभ ठाकुर रामपुर में आकर दंगा फसाद कराना चाहते थे। आजम ने इसके अलावा संघ जैसे सामाजिक संगठन के प्रति जानबूझकर अत्यंत ही अपमानजनक ढंग से टिप्पणी कर अपराध किया है। शिकायत के साथ अखबारों की प्रतियां दाखिल की गई हैं।
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