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गैस किट स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खतरनाक व जोखिम भरे स्कूल वाहनों में बच्चों को ढोने के म

By Edited By: Updated: Fri, 07 Nov 2014 08:11 PM (IST)

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खतरनाक व जोखिम भरे स्कूल वाहनों में बच्चों को ढोने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने एलपीजी गैस किट वाले वाहनों से बच्चों को ले जाना जोखिम भरा माना और कहा कि यह गैर कानूनी है। कोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि स्कूलों के परामर्श से गैर कानूनी रूप से बच्चों ले वाले स्कूल वाहन संचालन पर कार्यवाही करे।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने अमन मणि त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने शैक्षिक संस्थानों, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस अधिकारी को आपसी सहमति से एलपीजी युक्त वाहनों के संचालन पर नियंत्रण करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही की जानकारी वाहन मालिकों को भी दी जाए। साथ ही अभिभावकों व बच्चों के माता-पिता को अवैध वाहनों की जानकारी दी जाए ताकि वे जोखिम भरे वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल न भेजे। कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि जोखिम भरे वाहनों के संचालन पर रोक लगाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की है जो ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी करेगी। याचिका की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कमेटी को जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा है। याचिका में गैस किट वाले वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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