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बुलंदशहर गैंगरेप की सीबीआई जांच कराने के मूड में हाईकोर्ट, 10 को सुनवाई

बुलंदशहर गैंग रेप मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट से सरकार से पूछा है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।

By Dharmendra PandeyEdited By: Updated: Mon, 08 Aug 2016 07:19 PM (IST)
इलाहाबाद (जेएनएन)। बुलंदशहर के हाई-वे पर रोड होल्ड अप के बाद मां व बेटी के साथ गैंग रेप की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेहद सख्त तेवर में है। इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद आज सुनवाई में हाईकोर्ट से सरकार से पूछा है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीबी भोसले के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

बुलंदशहर गैंगरेप : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सुनवाई आज

आज इस मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने इस कांड की जांच की प्रगति जानने के लिए एसएसपी बुलंदशहर से रिपोर्ट मांगी है। अब इस केस में दस अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आज बुलंदशहर गैंग रेप मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि अब प्रदेश में सुरक्षा और पेट्रोलिंग की मॉनीटरिंग करेगी कोर्ट करेगी।

बुलंदशहर गैंगरेप के मुख्य आरोपी से पुलिस ने ली थी रिश्वत

इसके साथ ही पूछा है कि बुलंदशहर गैंगरेप मामले की क्यों न सीबीआई से जांच से कराई जाए। कोर्ट ने सरकार ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही एसएसपी बुलंदशहर से अब तक की विवेचना की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।

बुलंदशहर कांड में पुलिस ने रात में ही बदले दो बदमाशों के नाम

माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अभी तक सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मीडिया में लगातार आ रही खबरों के आधार पर इस घटना पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर माना है।

गौरतलब है कि बुलंदशहर में 29 जुलाई की देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-91 पर अज्ञात बदमाशों ने एक कार सवार परिवार के साथ लूटपाट करते हुए एक महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप किया था।

बुलंदशहर गैंगरेप को राजनीतिक साजिश बता रहे आजम खां

पुलिस ने इस मामले में अभी तक सिर्फ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

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