विधिक अधिकारों के प्रति किये गए जागरूक
संत कबीर नगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संत कबीर विद्या पीठ महाविद्यालय में एक दि
By Edited By: Updated: Wed, 26 Nov 2014 11:40 PM (IST)
संत कबीर नगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में संत कबीर विद्या पीठ महाविद्यालय में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यहां विधि की जानकारी देते हुए नागरिकों को अधिकार के प्रति जागरूक रहने की पहल की गई।
शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन शिवचंद ने कहा कि कोई भी कानून की जानकारी के अभाव में न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए राष्ट्रीय, रजच्य, जनपद के साथ तहसील स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से समय समय पर विधि की जानकारी दी जाती है। लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यहां सरल प्रक्रिया के तहत छोटे वादों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार के लंबित मामलों को लेकर आगामी 6 दिसंबर को होने वाले मेगा लोक अदालत में लाभ ले सकते हैं। पुलिस प्रशासन से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के बारे में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डा. मनोज कुमार ने कहा कि कभी-कभी निर्दोष और पीडि़त के साथ न्याय को लेकर प्रशासन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी होती है। 70 से 80 प्रतिशत मामले जमीनी हक और राजस्व से संबंधित रहते हैं, जिसमें पीड़ित और निर्दोष की जांच में समय लग जाता है और पहली प्राथमिकता के आधार पर वहां शांति व्यवस्था को वरीयता दी जाती है। इसी क्रम में नायब तहसीलदार राहुल देव भट्ट ने शिविर में आए लोगों को राजस्व के मामलों की जानकारी दी। एडवोकेट केके मिश्रा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 156/3 के तहत न्यायालय से सहायता के बारे में बताया। एडवोकेट सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने विधि दिवस की महत्ता बताते हुए संविधान में आम आदमी के मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। इसके अलावा मंचासीन डा.वीके ओझा, बी के मणि त्रिपाठी, वेद प्रकाश चौबे आदि वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संत कबीर विद्यापीठ के प्रबंधक राकेश मिश्र, नगर चेयरमैन अश्विनी कुमर गुप्त, अधिवक्ता के के खन्ना के अलावा अधिक संख्या में लोग शामिल रहे।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।