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अब लाइब्रेरियन को भी मिलेगा सत्रांत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अध्यापकों की भांति अब लाइब्रेरियन को भी सत्रांत लाभ मिलेगा। लाइब्रे

By JagranEdited By: Updated: Sat, 25 Nov 2017 08:01 PM (IST)
अब लाइब्रेरियन को भी मिलेगा सत्रांत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अध्यापकों की भांति अब लाइब्रेरियन को भी सत्रांत लाभ मिलेगा। लाइब्रेरियन के साथ-साथ डिप्टी व असिस्टेंट लाइब्रेरियन को भी सत्र लाभ मिलेगा। अध्यापकों की भांति अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष होने के बावजूद लाइब्रेरियन को अब तक सत्र लाभ नहीं मिलता था। अब लाइब्रेरी संवर्ग के लोगों की भी सेवानिवृत्ति 30 जून को होगी।

दरअसल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के असिस्टेंट लाइब्रेरियन डा. राजेंद्र प्रसाद मिश्र की सेवानिवृत्ति इसी माह में होनी थी। अधिवर्षिता आयु के संबंध उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया। अपील की, कि लाइब्रेरी संवर्ग के लोगों को अध्यापकों के संवर्ग का मानते हुए शासन की ओर से अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। बावजूद अध्यापकों की भांति लाइब्रेरी संवर्ग के लोगों को शासन सत्रांत लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए लाइब्रेरी संवर्ग के लोगों को अध्यापकों की भांति सत्रांत लाभ देने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया प्रतिलिपि विश्वविद्यालय प्रशासन को भी उपलब्ध करा दी गई है। ताकि हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने दावा किया कि शासन भी लाइब्रेरी संवर्ग के लोगों को सत्रांत लाभ देने की हरी झंडी दे दी थी। इसका आदेश भी जारी होने वाला था। इस बीच सूबे में आचार संहिता लागू हो गई। उन्होंने सूबे में आचार संहिता खत्म होने के बाद शासनादेश जारी होने की संभावना जताई है।

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