उत्तराखंड में होमगार्ड के जवानों को तोहफा, भत्तों में इजाफा
राज्य सरकार ने होमगार्ड के जवानों को तोहफा देते हुए उनके पौष्टिक आहार भत्ता, धुलाई भत्ता व वर्दी भत्ता की दरों में बढोतरी कर दी है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: राज्य सरकार ने होमगार्ड के जवानों को तोहफा देते हुए उनके पौष्टिक आहार भत्ता, धुलाई भत्ता व वर्दी भत्ता की दरों में बढोतरी कर दी है।
इसके तहत अब मंडलीय कमांडर, जिला कमांडर, प्लाटून कमांडर व निरीक्षक को 1275 रुपये प्रतिमाह पौष्टिक आहार भत्ता मिलेगा, वहीं ब्लॉक ऑर्गेनाईजर, हलवदार प्रशिक्षक, मिनिस्टीरियल कर्मचारियों और चालकों को 1500 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ता को भी बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
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मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अहम करते हुए इस बाबत शासनादेश जारी कर किए गए हैं। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के महासमादेष्ठा व एडीजी रामसिंह मीणा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि होमगार्डों के वर्दी भत्ता में भी वृद्धि की गई है।
संशोधित दरों के अनुसार अब राजपत्रित अधिकारियों को तीन वर्ष में एक बार 3750 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। पूर्व में यह पांच वर्ष में एक बार 1800 रुपये मिलता था। उनके धुलाई भत्ता की दर को भी 60 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
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अराजपत्रित कार्मिकों को अब तीन वर्ष में एक बार तीन हजार रुपये का वर्दी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पहले वर्दी भत्ता के तहत उन्हें पांच वर्ष में सिर्फ 500 रुपये ही मिलते थे। इसी तरह उनके धुलाई भत्ते की दर को भी 20 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
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इसके अतिरिक्त होमगार्ड सेवा नियमावाली समूह-क व ख और सिविल डिफेंस नियमावली समूह-क को भी शासन ने मंजूरी दे दी। नियमावाली के तहत होमगार्ड मिनिस्टीरियल संवर्ग के 19 पद बढ़ाए गए हैं।
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होमगार्ड की दस फीसद भर्ती आपदा प्रभावित क्षेत्र से
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों से किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के सीमांत क्षेत्रों के युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए आवश्यक लंबाई में शिथिलीकरण दिए जाने व पुलिस मैस व कारागारों में उत्तराखंडी व्यंजनों को शुरू करने के भी निर्देश दिए।
बीजापुर हाउस में गृह व कारागार विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों, पुलिस विभाग व अन्य सरकारी विभागों में कारागारों में निर्मित उत्पादों का क्रय प्राथमिकता से किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती में सीमांत क्षेत्रों के नवयुवकों व युवतियों को भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम कद में छूट दी जाए। इसके लिए मानकों को शिथिल करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि इससे सीमांत क्षेत्रों से पलायन भी कम होगा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने होंगे। राज्य के होमगार्ड में 10 प्रतिशत भर्तियां आपदा प्रभावित क्षेत्रों से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।