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देहरादून में यूपी के कबीना मंत्री के भवन निर्माण पर रोक

देहरादून के केहरी गांव में बन रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब सिंह सैनी के भवन निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कैंट बोर्ड ने निर्माण को अवैध बताते हुए सीलिंग का प्रयास किया था। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने सीलिंग व ध्‍वस्‍तीकरण पर भी रोक लगाई है।

By Thakur singh negi Edited By: Updated: Sun, 05 Jun 2016 01:01 PM (IST)
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देहरादून (जेएनएन)। केहरी गांव में बन रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब सिंह सैनी के भवन निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि कैंट बोर्ड फिलहाल भवन पर सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश के मंत्री साहब सिंह सैनी की पत्नी ने निर्माण पर कैंट बोर्ड का प्रतिबंध हटाने आदि को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में 31 मई को सुनवाई हुई थी, पर आदेश जारी नहीं हो पाया था। बीते रोज जारी किए अंतरिम आदेश में कोर्ट ने निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बिना नक्शा पास कर बनाए निर्माण पर कैंट बोर्ड एक्ट- 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस जारी किया गया है। निर्माण के सील या ध्वस्त किए जाने की वादिनी की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने निर्माण को सील या ध्वस्त न करने का आदेश कैंट बोर्ड को दिया है। यह रोक कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले में सुनवाई की अगली तारीख चार अगस्त मुकर्रर की गई।

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वहीं, इससे पहले जारी किए अन्य अंतरिम आदेश में कोर्ट ने वादिनी के स्वामित्व व अध्यासन में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप न करने का जिक्र था। इस आदेश को थाने में जमा कराकर यह बताया था कि कोर्ट ने निर्माण की अनुमति दे दी है। पुलिस ने भी आदेश का बिना अध्ययन किए करीब एक माह से बंद बड़े निर्माण पर से निगरानी हटा ली।

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हालांकि बोर्ड ने आदेश में निर्माण पर से रोक हटाने का जिक्र न होने की बात कहकर अगले ही दिन स्थल से कुछ निर्माण सामग्री जब्त कर ली थी। इसके बाद 31 मई को अवैध निर्माण का विधिवत नोटिस भी जारी किया। बोर्ड अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते रात-दिन निर्माण होता रहा।

अब नए आदेश से बोर्ड नोटिस के क्रम में निर्माण को सील या ध्वस्त नहीं कर पाएगा। पर निर्माण पर प्रतिबंध स्पष्ट हो जाने केबाद अपना निगरानी तंत्र मजबूत कर सकता है।

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