पुलिस के घोड़े की टांग तोड़ने में भाजपा विधायक गणेश जोशी गिरफ्तार, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
14 मार्च को विधानसभा के समक्ष भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के मामले में पुलिस ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गणेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक पुलिस दो भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है।
देहरादून। 14 मार्च को विधानसभा के समक्ष भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के मामले में पुलिस ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गणेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें विकासनगर की अदालत में पेश किया। जहां न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 31 मार्च तक जेल भेज दिया। वहीं, हाई कोर्ट नैनीताल ने विधायक जोशी की विधानसभा सत्र में भाग लेने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं, भाजपा विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। विकासनगर में भी न्यायालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल केके पाल व डीजीपी बीएस सिद्धू से भेंट कर गिरफ्तारी को गलत बताया।
पढ़ें-उत्तराखंड की राजनीति में उथल-पुथल, गिर सकती है कांग्रेस सरकार
पुलिस ने विधायक गणेश जोशी को आज सुबह माजरा स्थित होटल वाईसराय इन से गिरफ्तार किया। एसपी सिटी अजय सिंह ने नेतृत्व में यह गिरफ्तारी की गई और पुलिस विधायक को सहसपुर की तरफ ले गई।
विधायक जोशी को आज ही दोपहर तक न्यायालय में पेश किया जाएगा। आईजी संजय गुंजियाल ने विधायक की गिरफ्तारी की पुष्टि की।
उधर, पुलिस विधायक गणेश जोशी सहसपुर थाने में ले गई। वहीं उनका मेडिकल भी कराया गया। देहरादून में हंगामे के आसार के मद्देनजर पुलिस ने उन्हें विकासनगर में एसीजेएम सिविल जज सीनियर डिविजन लक्ष्मण सिंह की अदालत में पेश कर दिया। जहां से न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 31 मार्च तक जेल भेज दिया।
कल इसी मामले में हल्द्वानी से भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इन नेताओं ने घोड़े के आगे लाठियां फटकारी। इसी खींचतान में घुड़सवार पुलिस का घोड़ा शक्तिमान गिर गया और उसकी टांग टूट गई।
वहीं, भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अभी विधान सभा सत्र चल रहा है। इसलिए विधायक गणेश जोशी की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति ले चाहिए।
हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
नैनीताल हाई कोर्ट से विधायक गणेश जोशी को झटका लगा है। कोर्ट ने गणेश जोशी की ओर से उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।
पढ़ें-डॉक्टरों ने घोड़े शक्तिमान का जख्मी पांव घुटने के पास से काटा