मैगी की मिलावट पर सिने स्टार माधुरी दीक्षित को नोटिस
खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रख्यात फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित नैने को नेस्ले इंडिया के उत्पाद'आटा मैगी को स्वाथ्यवर्धक बताने पर मिथ्या प्रचार करने का नोटिस भेजा है।
हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रख्यात फिल्म अदाकारा माधुरी दीक्षित नैने को नेस्ले इंडिया के उत्पाद'आटा मैगी को स्वाथ्यवर्धक बताने पर मिथ्या प्रचार करने का नोटिस भेजा है। विभाग की ओर से फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नैने से पंद्रह दिनों के भीतर नोटिस के सभी नौ बिन्दुओं के जवाब देने को कहा गया है, समय से जवाब न दिए जाने पर विभाग एडीएम कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा।
यह जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देश पर बुधवार और गुरुवार दो दिनों में हरिद्वार से मैगी की सभी वैराइटी के लिए गए पांच सैंपलों को जांच के लिए राज्य की जन-विश्लेषक प्रयोगशाला रूद्रपुर भेज दिया गया है, वहां से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार नेस्ले इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। दैनिक जागरण द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि मैगी बनाने वाली नेस्ले इंडिया कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर माधुरी दीक्षित को आटा मैगी के संदर्भ में यह कहते हुए दर्शाया गया है कि इसे खाने से तीन रोटियां खाने के बराबर फाइबर मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। दिलीप जैन ने कहाकि नोटिस में माधुरी दीक्षित से पूछा गया है कि विज्ञापन में स्वास्थ्य के दावे उन्होंने किस आधार पर किए, क्या उन्होंने आटा मैगी की कोई स्वास्थ्य या वैज्ञानिक जांच कराई थी।, वह नेस्ले के प्रमोशन में किस आधार पर कर रही हैं, वह नेस्ले के सेल्स प्रमोशन में भागीदार क्यों हैं, क्या उन्होंने कंपनी के उत्पाद के अपने द्वारा किए जा रहे दावे को कभी परखा है, मैगी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद वह क्यों और किस आधार पर उसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बता रही हैं, साथ ही विभाग ने उनसे यह भी जानने की कोशिश की है कि वह अपने घर या खुद के खाने में मैगी का इस्तेमाल करती हैं और अगर नहीं करती हैं तो क्यों। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की दिलीप जैन ने बताया कि विभाग ने अपने नोटिस में माधुरी दीक्षित से यह भी जानने की कोशिश की है कि क्या आप खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 24 व 53 के बारे में कोई जानकारी रखती है या नहीं।
उन्होंने बताया कि विभाग का नोटिस फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को उनके मुबंई स्थित अधिकृत पते विजयदीप बिङ्क्षल्डग चौथी मंजिल, आयरिश पार्क, जुहू, मुंबई के पते पर भेजा गया है और पंद्रह दिनोन में नोटिस का जवाब मांगा है। तय समय सीमा में जवाब न देने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 की धारा 24, 53 के तहत उनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया जायेगा। मैगी के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग पहले भी जांच की कार्रवाई की गई थी। पिछले वर्ष सितंबर माह में हुई इस कार्रवाई में रूद्रपुर प्रयोगशाला में सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे और फेल हो गए। पर, बाद में कंपनी ने पूना की सेंट्रल लैब से मिलीभगत कर अपने सैंपल पास करा लिए, आरोप है कि पूना की सेंट्रल लैब में दिए गए निर्देशों के अनुरुप जांच नहीं की। उत्तर प्रदेश मेन मैगी के सैंपल फेल हो जाने के बाद दैनिक जागरण द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाने पर विभाग ने एक बार फिर से मैगी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
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