चारधाम यात्रियों का बीमा घोटाला मामला, हार्इकोर्ट ने मांगा जवाब
चारधाम यात्रियों के बीमा घपले को लेकर हार्इकोर्ट ने संबंधित कंपनियों और राज्य सरकार से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
नैनीताल, [जेएनएन]: उत्तरकाशी में चारधाम यात्रियों के बीमा में घपले का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जिला पंचायत उत्तरकाशी व ठेकेदार को नोटिस जारी करने के साथ ही जिला पंचायत व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तरकाशी निवासी भीष्म राणा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2015 से 2017 तक जिला पंचायत उत्तरकाशी द्वारा यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए घोड़ा कंडी व अन्य सुविधाओं का ठेका दिया गया था। जिसमें ठेकेदार के साथ यह अनुबंध हुआ था कि जो भी इन सुविधाओं से यात्रा करेगा तो संबंधित यात्री का बीमा होगा। बीमे की राशि यात्रियों से वसूली जाएगी मगर जिला पंचायत द्वारा किसी भी यात्री का बीमा नहीं कराया गया। जब याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी हुई तो जिला पंचायत में आरटीआइ के तहत आवेदन कर जानकारी मांगी गई। जवाब में किसी भी यात्री का बीमा नहीं होना पाया गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार जवाब से साफ है कि जिला पंचायत व ठेकेदार की मिलीभगत से बीमा की राशि में घपला हुआ है। याचिका में पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिला पंचायत व सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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