हार्इकोर्ट का आदेश, 24 घंटे के अंदर दिया जाए छात्रों को एडमिशन
हार्इकोर्ट ने देहरादून के जोलीग्रांट स्थित हिमालयन मेडिकल कॉलेज को आदेश दिया है कि वह 24 घंटे के अंदर एमबीबीएस के छात्रों को एडमिशन दे।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Wed, 02 Aug 2017 08:39 PM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देहरादून के जोलीग्रांट स्थित हिमालयन मेडिकल कॉलेज को 24 घंटे के अंदर एमबीबीएस के छात्रों को एडमिशन देने का आदेश पारित किया है।
दरअसल, नीट पास करीब 45 छात्राओं ने हार्इकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली थी। इसमें कहा गया कि वह नीट क्वालिफाइड हैं,उन्होंने एमबीबीएस कोर्स के लिए हिमालयन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया है और उन्होंने 4 लाख रुपये फीस भी जमा कर दी है। प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अभी तक उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। वहीं कॉलेज का सरकार पर आरोप था कि उनका सरकार के साथ फीस और सीटों को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए एक को छोड़कर किसी भी अन्य बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया।
हालांकि अब मामले की सुनवार्इ करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने हिमालयन कॉलेज को आदेश दिया है कि वह सभी बच्चों को 24 घंटे के अंदर एडमिशन दें। यह भी पढ़ें: कैट के लिए 9 अगस्त से कीजिए आवेदन, 26 नवंबर को होगी परीक्षा
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