उत्तराखंड: स्टिंग मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब
फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की खरीद-फरोख्त से संबंधित सीएम हरीश रावत के कथित स्टिंग की सीबीआइ जांच को निरस्त करने की याचिका के मामले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया।
By sunil negiEdited By: Updated: Sun, 19 Jun 2016 09:44 AM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की खरीद-फरोख्त से संबंधित सीएम हरीश रावत के कथित स्टिंग की सीबीआइ जांच को निरस्त करने की याचिका के मामले में आज सीबीआइ ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। लिहाजा सीएम रावत की सीबीआइ जांच खत्म किए जाने संबंधी याचिका को निरस्त किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 20 जून को होगी।
पढ़ें-सुरक्षित व शानदार होंगी चारधाम की सड़कें, काम शुरूमुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए रद करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआइटी का गठन कर रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को सीबीआइ जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए थे और उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
पढ़ें-अब भारत विदेश में मिसाइल बेचने की तैयारी में: राजनाथ आज सीबीआइ ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दफ्तर में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें सीएम रावत के आरोपों को नकारते हुए उनकी याचिका को ही खारिज करने की मांग की गई है। 20 जून को न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
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