स्टिंग मामले में हरीश रावत के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआइ जांच: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच मामले में सीएम हरीश रावत को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआइ जांच होने दें हरीश रावत, अरेस्ट स्टे देने पर किया जाएगा विचार, लेकिन फिलहाल जांच पर स्टे नहीं दिया जाएगा।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सीबीआइ जांच मामले में सीएम हरीश रावत को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआइ जांच होने दें हरीश रावत, अरेस्ट स्टे देने पर किया जाएगा विचार, लेकिन फिलहाल जांच पर स्टे नहीं दिया जाएगा। आगामी 31 मई को मामाले में हाईकोट की अगली सुनवाई होगी।
विधायकों की खरीद फरोख्त के स्टिंग मामले में राज्य कैबिनेट की अधिसूचना रद करने के फैसले को खारिज करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि हरीश रावत सरकार के निलंबित होने के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान हरीश रावत का स्टिंग सामने आया था। इसमें हरीश रावत को एक पत्रकार के साथ विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत करते हुए दर्शाया गया था।
इस मामले में राज्यपाल की संस्तुति पर सीबीआइ ने जांच शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति शासन हटने और हरीश रावत सरकार के बहाल होने के बाद कैबिनेट ने सीबीआइ जांच की अधिसूचना रद करने का फैसला किया था। इसे सीबीआइ ने स्वीकार नहीं किया और जांच को जारी रखने को कहा। मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआइ का फैसला नियम विरुद्ध है। इसे रद किया जाए।
वहीं सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा राज्य की ओर से पहले दी गई थी अधिसूचना, जिसके बाद जांच शुरू की गई। वहीं सीबीआइ ने डिवीजन बेंच में पेश की गयी पेन ड्राइव का जिक्र किया तथा सीएफएसएल रिपोर्ट का भी हवाला दिया। सीबीआइ ने हाईकोर्ट से हरीश रावत की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है।