गंग नहर की मरम्मत में गोलमाल का मामला हाई कोर्ट पहुंचा
हाई कोर्ट ने गंग नहर हरिद्वार की मरम्मत में घपले के मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत कर दी।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Fri, 04 Aug 2017 10:59 PM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने गंग नहर हरिद्वार की मरम्मत में घपले के मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत कर दी। मेरठ उत्तर प्रदेश के किसान विनोद कुमार व अन्य किसानों ने जनहित याचिका दायर की है।
सुनवाई के दौरान हरिद्वार से निकलकर उत्तर प्रदेश के मेरठ व अन्य इलाकों को जाने वाली गंग नहर में सालाना बनने वाले तटबंधों के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा अपना पक्ष रखा गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंग नहर की मरम्मत के लिए सालाना बजट मुहैया कराया जाता है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी कागजों में नगर की रिपेयरिंग कर रकम हड़प जाते हैं।
हकीकत में मरम्मत और तटबंध नहीं बनने के कारण पानी की बर्बादी होती है और गर्मियों में किसानों को पानी नहीं मिल पाता। जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ में बोई फसल बर्बाद हो जाती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।
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