बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी को जमानत मिली
नवंबर 2014 में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सजा काट रहे एक युवक को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: पिथौरागढ़ की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पांच साल की सजा पा रहे युवक की जमानत अर्जी आज हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। बता दें कि डेढ़ वर्ष पूर्व इस मामले में कुमाऊं में बड़ा आंदोलन भड़का था।
हाई कोर्ट ने 20 नवम्बर 2014 को बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इससे पहले दोषी पीलीभीत निवासी प्रेमपाल वर्मा को निचली कोर्ट से पांच साल की सजा मिली थी।
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उल्लेखनीय है कि पिथौरागढ़ की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पुरे कुमाऊं में उबाल आ गया था। बच्ची को पुलिस ने काठगोदाम से बरामद किया था। निचली कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त अख्तर अली उर्फ़ समीम उर्फ राजा उस्ताद पुत्र महा नागनी, थाना मुखसिल बेतिया, पश्चमी चंपारण बिहार को फांसी की सजा सुनाई थी।
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अख्तर अली व प्रेमपाल पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी हैदरगंज, थाना जहांनाबाद, जिला पीलीभीत की अपील पर आज मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्रेमपाल पिछले डेढ़ साल से जेल में बंद है।
कोर्ट के फैसले से अभियोजन पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले के खुलासे को लेकर कुमाऊं में बड़ा आंदोलन भड़का था।
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