केदारनाथ आपदा में मृतकों की अंत्येष्टि में लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त
केदारनाथ आपदा में मृतकों की अंत्येष्टि में लापरवाही बरतने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर तय की है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने 2013 में केदारनाथ में हुए जलप्रलय में मृतकों के दाह संस्कार में लापरवाही बरते जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई नौ नवंबर नियत की है।
दिल्ली निवासी अजय गौतम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि केदारनाथ त्रासदी के शिकार लोगों का दाह संस्कार वैदिक रीति-रिवाज के अनुसार नहीं किया गया। इसी साल 16 जून को फिर दो नर कंकाल बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में नर कंकाल अब भी दबे हुए हैं। दाह संस्कार में सरकारी तंत्र लापरवाह है।
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याचिका में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अजय गौतम ने ही एक अन्य जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केदारनाथ समेत आपदाग्रस्त अन्य क्षेत्रों में आपदा पुनर्निर्माण कायों में हीलाहवाली की जा रही है। याचिका में इन कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई गई है।
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इस मामले में भी हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई नौ नवंबर को होगी।
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