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उत्‍तराखंड: भाजपा विधायक भीमलाल को हाई कोर्ट का नोटिस

हाई कोर्ट ने भाजपा के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य को नोटिस जारी करने के साथ ही स्पीकर को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई नियत की गई है।

By sunil negiEdited By: Updated: Tue, 10 May 2016 07:00 AM (IST)
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नैनीताल। हाई कोर्ट ने भाजपा के निलंबित विधायक भीमलाल आर्य को नोटिस जारी करने के साथ ही स्पीकर को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई नियत की गई है।
सोमवार को भाजपा के चीफ व्हिप मदन कौशिक की ओर से याचिका दायर कर स्पीकर द्वारा भीमलाल की सदस्यता निरस्त न करने को चुनौती दी गई।

याचिका में कहा गया है कि स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने 29 अप्रैल को विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता बरकरार रखी है। जबकि भीमलाल पार्टी व्हिप जारी होने के बाद भी सदन में हाजिर नही हुए। यही नही सरकार में शामिल होकर दलबदल कानून का उल्लंघन किया।

प्रलोभन के तहत सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल किया। याचिका में दलबदल कानून के तहत सदस्यता खारिज करने की मांग की गई। भाजपा के मुख्य सचेतक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि दलबदल कानून के तहत विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए।

लिहाजा स्पीकर के आदेश पर रोक लगाई जाए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद भीमलाल को नोटिस जारी किया जबकि स्पीकर को 16 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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