Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने नीट-2 मामले में सीबीएसई और नैनीताल पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा

नैनीताल हाई कोर्ट ने नीट-2 प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और नैनीताल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किये हैं।

By sunil negiEdited By: Updated: Fri, 19 Aug 2016 03:56 PM (IST)
Hero Image

नैनीताल, [जेएनएन]: नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट-2 में प्रश्नपत्र लीक होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए परीक्षा आयोजक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और नैनीताल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया है।

ज्ञातव्य है कि 23 जुलाई को नैनीताल पुलिस ने रामनगर के प्रतीक्षा रिसॉर्ट में छापा मारकर नीट-2 परीक्षा के पेपर लीक करने का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों समेत इलाहबाद (यूपी), आजमगढ़ (यूपी), असम, बिहार व लखनऊ (यूपी) के तीन सौ छात्रों को पकड़ा था।

पढ़ें-मरीजों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

पुलिस का दावा था कि गिरोह के सदस्य पेपर लीक करने की योजना बना चुके हैं। पुलिस के इसी दावे को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी अंशुल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर परीक्षा निरस्त करने की मांग की। याची के अनुसार पिछले साल हरियाणा में इसी तरह के मामले में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द कर दुबारा कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को मामला नैनीताल उत्तराखंड में होने को देखते हुए हाई कोर्ट को रेफर कर दिया।

पढ़ें: हाई कोर्ट में आते ही सुलझ गया चमोली में सड़क का मामला

आज न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हर बार इस तरह की शिकायत मिलना बेहद गंभीर है। अगली सुनवाई पांच सितंबर नियत की है।

पढ़ें:-नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्री को दिया नोटिस

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।