स्लाटर हाउस बंदी मामले में सचिव शहरी विकास को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश
राज्य में स्लाटर हाउस बंदी के मामले पर हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 11 Jan 2019 06:55 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन। राज्य में स्लाटर हाउस बंदी के मामले पर हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि साल 2011 के आदेश का क्यों अब तक पालन नहीं हुआ और क्यों अब तक स्लाटर हाउस निर्माण के लिये निकायों को बजट नहीं दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब पालिका से पूछा कि क्यों निर्माण नहीं हुआ है तो उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस मद में कोई भी धनराशी उनको सरकार से नहीं मिली है।
इसी साल हाई कोर्ट ने 72 घंटों के भीतर राज्य में सभी अवैध स्लाटर हाउसों को बंद करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पूरे राज्य में स्लाटर हाउस बंद है तो रामनगर पालिका ने मीट दुकानों को भी बंद कर दिया था। जिसको मीट कारोबारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब से पालिका ने स्लाटर हाउस को बंद किया है तब से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हांलाकि हाईकोर्ट ने साल 2011 में स्लाटर हाउसों के अपग्रेट करने का आदेश दिया था। जिसका आज तक पालन नहीं हो सका है जिस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
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