जमीन कटी फिर भी नहीं पहुंची सड़क, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को एक हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने गांव की जमीन कटने के बाद भी रोड नहीं आने के मामले पर सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार से तीने हफ्ते में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
दरअसल, हार्इकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि सरकार ने देवप्रयाग के कोठी में जामखाल-गोरधु-कुलालस्यूं-रामकुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें कोठी गांव की आधी से ज्यादा जमीन कट रही है। रोड का निर्माण गांव से दो किलोमीटर दूर से किया जा रहा है। जिससे कोठी गांव के लोग रोड से वंचित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पहले शासन को इस संदर्भ में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया था। लेकिन इसपर कोर्इ कार्रवार्इ नहीं हुर्इ। जिसके बाद इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गर्इ।
वहीं मामले में सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने सरकार से तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
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