वीडीओ भर्ती की दोबारा परीक्षा कराने को हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने ग्राम्य विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया है। इस परीक्षा में 87 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति मिल गई।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने ग्राम्य विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती मामले में अहम फैसला देते हुए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। साथ ही 87 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की फिर से जांच करने के आदेश को चुनौती देती याचिका खारिज कर दिया। परीक्षा में 196 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली है।
रामनगर नैनीताल निवासी आलिया, ऊधमसिंह नगर के बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान सहित अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वीडीओ के 196 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
पिछले साल छह मार्च को लिखित परीक्षा हुई तथा 29 मार्च को रिजल्ट घोषित हुआ। परीक्षा परिणाम के खिलाफ पिछले साल सात अप्रैल को कुछ लोगों द्वारा सर्विस सलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई, लेकिन रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं पाई गई तो 16 से 19 मई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई।
इसी बीच 23 मई को सरकार ने फिर से जांच के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हालिया पांच अप्रैल को कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि यदि जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए।
मगर इसके बाद सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय चयन सूची को ही निरस्त कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद वीडीओ भर्ती परीक्षा दोबारा आयोजित करने के आदेश पारित किए।
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