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दहेज के लिए बहू को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने दी ऐसी सजा

नैनीताल के हल्‍द्वानी के एक दहेज के लोभी परिवार ने अपनी बहू को दहेज ना लाने पर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें मायके वालों की ओर से शिकायत के बाद आज ससुरालियों को उनके किए की सजा मिली।

By Thakur singh negi Edited By: Updated: Thu, 19 May 2016 07:34 PM (IST)
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नैनीताल। हल्द्वानी के एक दहेज के लोभी परिवार ने अपनी बहू को दहेज ना लाने पर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें मायके वालों की ओर से शिकायत के बाद आज ससुरालियों को उनके किए की सजा मिली।

मामले में की करतूत साबित होने पर कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की कोर्ट ने दहेज़ के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ससुर व देवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार नवंबर 2003 में चम्पावत के लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बेटी माया की शादी हल्द्वानी फतेहपुर निवासी अनिल भट्ट पुत्र केशव भट्ट के साथ हुई। शादी के एक साल तक सबकुछ ठीक चला, उसके बाद ससुरालियों ने दहेज़ के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया। लगातार कई साल तक दहेज के नाम पर महिला का उत्पीड़न किया गया और चार अगस्त 2008 को माया की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई।

इस मामले में मायकेवालों की तहरीर पर पुलिस ने पति, ससुर, सास कला भट्ट, देवर मनोज भट्ट के खिलाफ दहेज़ हत्या, दहेज़ अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनीता जोशी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चारों को जेल भेज दिया गया है।

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