Move to Jagran APP

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड के पांच पूर्व मुख्‍यमंत्री को दिया नोटिस

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड के पांच पूर्व मुख्‍यमंत्री को नोटिस जारी किया है। इनके सरकारी सुविधाएं विरोध में रुलक संस्‍था के कर्ताधर्ता अवधेश कौशल ने याचिका डाली थी।

By gaurav kalaEdited By: Updated: Thu, 18 Aug 2016 07:00 AM (IST)
Hero Image

नैनीताल, [जेएनएन]: सरकारी बंगला व अन्य सुविधाएं ले रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों क्रमशः भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, एनडी तिवारी व विजय बहुगुणा को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
साथ ही कोर्ट ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के हालिया यूपी के आधा दर्जन सीएम को सुविधाएं देने संबंधी नोटिफिकेशन निरस्त करने के आदेश के आलोक में पक्ष बताने को कहा है।

पढ़ें: हाई कोर्ट में आते ही सुलझ गया चमोली में सड़क का मामला

उल्लेखनीय है रुलक संस्था के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व सीएम को दी जा रही सुविधाएं जनता पर बोझ बताते हुए वापस लेने की मांग की है।

पढ़ें-मरीजों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कार्तिकेय गुप्ता ने अदालत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पूर्व सीएम को दी जा रही सुविधाओं को गैरकानूनी बताते हुए कई दलीलें पेश की।

पढ़ें: पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

पढ़ें:-पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।