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चार सगे भाईयों को सात-सात साल सश्रम कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी चार सगे भाईयों को सात-सात साल सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

By BhanuEdited By: Updated: Fri, 27 Oct 2017 11:14 PM (IST)
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चार सगे भाईयों को सात-सात साल सश्रम कारावास

नैनीताल, [जेएनएन]: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी चार सगे भाईयों को सात-सात साल सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल से अदालत लाया गया था, सजा सुनाने के बाद फिर से जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल दस अक्टूबर को पप्पू का बगीचा इंदिरा नगर बनभूलपुरा निवासी अयूब खां पुत्र नौसे खां द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। अयूब के अनुसार आठ अक्टूबर दोपहर ढाई बजे उनका बेटा इमरान अपने गौजाजाली स्थित मकान से वापस आ रहा था तो काबुल गेट के पास अभियुक्त मंजर, गुड्डू उर्फ जोया, नाजिर उर्फ नज्जी व अब्दुल खां उर्फ मुन्ना पुत्रगण माजिद खां निवासी काबुल गेट इंदिरा नगर ने हॉकी व लोहे की रॉड से उस पर हमला बोल दिया। 

सूचना पर वह अपने दूसरे बेटे कयूम के साथ मौके पर पहुंचा तो अभियुक्तों ने कयूम के साथ भी मारपीट कर दी और बेहोश करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोप साबित करने के लिए आठ गवाह पेश किए गए। 

कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान के परीक्षण के बाद चारों भाईयों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अभियुक्तों को सात-सात साल सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई।

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