छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में शिक्षक को पांच साल का कारावास
छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा देने के राज्य सरकार को निर्देश दिए।
पौड़ी, [जेएनएन]: जिला जज एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में शिक्षक को पांच साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शिक्षक पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है।
जनपद के तहसील थलीसैंण में नौ दिसंबर 2016 को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया था। नाबालिग के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने 10 दिसंबर 2016 को आरोपी शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो सहित अन्य धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया। कुछ समय विवेचना के बाद मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सैन की विशेष अदालत (पोक्सो) ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व साक्ष्यों का अवलोकन कर शिक्षक को दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाया। विशेष अभियोजक व शासकीय अधिवक्ता राकेश सामवेदी ने बताया कि मामले में आठ गवाह अदालत में पेश किए गए। अदालत ने शिक्षक संजय सिंह को पांच साल की कैद व चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सामवेदी ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिया है।
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