पत्नी की दुपट्टे से गला घोटकर की हत्या, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा
पौड़ी जिले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
By sunil negiEdited By: Updated: Fri, 02 Sep 2016 07:00 AM (IST)
पौड़ी, [जेएनएन]: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 26 फरवरी 2015 को स्वर्गाश्रम पुलिस थाना क्षेत्र की है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी ने बताया कि पौड़ी तहसील के जितोली गांव निवासी राजेंद्र सिंह का परिवार स्वर्गाश्रम में किराये पर रहता था। यहां राजेंद्र सिंह की पत्नी सुमन ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। इनके दो नाबालिक बच्चे भी हैं।
आरोप है कि राजेंद्र अपनी पत्नी पर शक करता था। 26 फरवरी 2015 की सुबह राजेंद्र का पत्नी सुमन के साथ विवाद हुआ। उसने दुपट्टे से पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी। इस वक्त उसने अपने दोनों नाबालिक बच्चों को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।
इस घटना को दोनों नाबालिक बच्चों ने देख लिया। बताया गया कि इससे पूर्व भी आरोपी राजेंद्र सिंह पत्नी सुमन के साथ झगड़ा करता रहता था। 26 फरवरी 2015 को ही पड़ोस में रहने वाले योग शिक्षक विकास सूर्यवंशी ने इसकी प्राथमिकी स्वर्गाश्रम पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 10 गवाह पेश किए गए, जिसमें नाबालिक बच्चों की गवाही अहम रही।
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जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कॅवर सेन की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद राजेंद्र सिंह को पत्नी सुमन देवी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कॅवर सेन की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद राजेंद्र सिंह को पत्नी सुमन देवी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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