नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
नशीला पदार्थ खिलाकर महिला को साथ ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
पौड़ी, [जेएनएन]: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को पांच लाख का विशेष मुआवजा देने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।
मामला श्रीनगर तहसील क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता महिला से हुए दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेम बल्लभ पंत के मुताबिक 22 जुलाई 2016 को श्रीनगर तहसील क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को आरोपी दीपक पुत्र राजवीर निवासी अलिका, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा श्रीनगर के पेट्रोल पंप के समीप सुबह के वक्त नशीला पदार्थ खिलाकर उसे दिल्ली ले गया। बताया गया कि उस वक्त पीड़िता के साथ उसका पांच वर्षीय बेटा भी था। वहां से आरोपी महिला को अपने गांव ले गया तथा जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले में पीड़िता के पति ने 23 जुलाई 2016 को श्रीनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए 22 अगस्त 2016 को थाना बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी आदर्शनगर से पीड़िता तथा उसके पुत्र को अभियुक्त दीपक के कब्जे से बरामद किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए।
इसके अलावा डीएनए टेस्ट की जांच भी रासायनिक प्रयोगशाला में कराई गई। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने पीडि़ता के बयान अन्य साक्ष्य व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अभियुक्त दीपक, निवासी अलिका, तहसील व जिला पलवल, हरियाणा को दुष्कर्म व अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रेम बल्लभ पंत ने पैरवी की।
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