किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Wed, 30 Aug 2017 08:47 PM (IST)
रुद्रपुर, [जेएनएन]: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृजेंद्र सिंह की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी ने बताया कि 24 फरवरी 2017 को किच्छा निवासी व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा था कि 17 फरवरी की रात उसकी नाबालिग पुत्री अपने कमरे में सोई हुई थी। अगले दिन वह कमरे में नहीं मिली। तलाश करने पर भी जब वह नहीं मिली तो उसने बरेली के थाना बहेड़ी निवासी गुरमेज सिंह पर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया।
मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी गुरमेज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृजेंद्र सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई।
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