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मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत नाबालिग को थमाया वाहन तो होगी जेल

मोटरयान संशोधन अधिनियम अगर आप अपने घर के नाबालिग को वाहन चलाने के लिए दिया तो 25 हजार का जुर्माना के साथ वाहन के मालिक को जेल जाना होगा।

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 03:17 PM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 03:24 PM (IST)
मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत नाबालिग को थमाया वाहन तो होगी जेल
मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत नाबालिग को थमाया वाहन तो होगी जेल

सिलीगुड़ी, जागरण संवाददाता। अगर आप अपने घर के नाबालिग को वाहन चलाने के लिए दिया तो 25 हजार जुर्माना के साथ वाहन के मालिक को जेल जाना होगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होने का खतरा है। केंद्र सरकार की ओर से किए मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में यह नियम बनाया गया है।

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रविवार से अधिनियम लागू हो गया है। इसके लिए शनिवार आधी रात से इसे पूरे देश में लागू किया गया है। यह अलग बात है कि बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया है और यहां यह नियम लागू नहीं हुआ है। यह स्थायी नहीं है। इसको लेकर कभी भी आदेश आ सकते है। यह पूरा क्षेत्र बिहार, सिक्किम असम की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी कोई बाइक लेकर अगर निकला और नियमों की अनदेखी करते हुए बिहार, सिक्किम या असम निकल गये तो उन्हें इसका खामियाजा भरना होगा।

उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिला से बिहार का किशनगंज, ठाकुरगंज, उत्तर दिनाजपुर से पूर्णियां, कटिहार, मालदा से पाकुड़ और भागलपुर का क्षेत्र आता है। वहीं कूचबिहार से जुड़े असम के गौरीपुर और धुबड़ी क्षेत्र आता है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग से जुड़ा सिक्किम का क्षेत्र आता है।

यही कारण है कि इन दिनों उत्तर बंगाल यातायात पुलिस वाहन चालकों को इसके प्रति जागरूक करने में लगी है। उनका कहना है कि वाहन चालकों को नये यातायात नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए। यह सिर्फ साधारण लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्विस वालों को ज्यादा चिंता करने की बात है। क्योंकि सर्विस वाले कर्मचारी इसका अनुपालन नहीं करने पर उन्हें दोगुणा जुर्माना लगेगा।

क्या है नया परिवहन नियम :

नौ अगस्त को केंद्र सरकार ने मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया था। इसमें जुर्माने को बढ़ाकर कई गुना अधिक कर दिया गया है। मसलन अभी तक बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 100 रुपये जुर्माना लगता था, अब ये राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। इसी तरह सीटबेल्ट न लगाने पर भी 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अभी तक एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर जुर्माने का प्रावधान नहीं था। नए नियम के तहत 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ओवरलोड वाहन पर 2 हजार रुपये व प्रति टन एक हजार रुपये जुर्माना था। अब प्रति टन जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो हजार कर दिया गया है। संशोधन अधिनियम सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन आयुक्त के साथ ही ट्रैफिक निदेशालय ने अधीनस्थों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लाइसेंस शर्तो के उल्लंघन पर टैक्सी संचालकों को लाइसेंस शर्तो के उल्लंघन पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। यह नया नियम है। यात्रियों की ओवरलोडिंग पर प्रति यात्री एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।


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