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BH-Series: आम जनता भी ले सकती है 'भारत सीरीज' वाला नंबर प्लेट; बस करना होगा ये काम, ऐसे करें अप्लाई

Bharat Series गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी ट्रांसफर के चलाने के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट को लाया गया है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। इसके आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

By Sonali SinghEdited By: Updated: Mon, 10 Oct 2022 06:05 PM (IST)
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Bharat Series for Vehicle Registration application process, See Details

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Bharat Series Number Plate: एक गाड़ी, एक नंबर प्लेट की सोच के साथ देश में भारत सीरीज (BH-Series) वाले नंबर प्लेट को पिछले साल पेश किया गया था। उस समय इस नंबर प्लेट के साथ रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल देश के रक्षा कर्मी, केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन हाल में जारी नोटिफिकेशन के तहत सभी नई गाड़ियां इस नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी।

ऐसे में सवाल उठता है कि इस नंबर प्लेट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए और इसके लिए कितने रुपये का भुगतान किया जाएगा? तो आज हम आपको इसके आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।

क्या होता है BH-Series मार्क?

गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लगने वाले भारत सीरीज मार्क, कार मालिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी को बिना किसी ट्रांसफर के ले जाने की अनुमति देता है। इस तरह के नंबर प्लेट की शुरुआत BH से शुरू होती है, जिससे इनकी पहचान होती है।

इस तरह से करें अप्लाई

भारत सीरीज मार्क के लिए अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता सकता है। वहीं, दूसरा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. ऑफलाइन आवेदन के तहत BH-सीरीज के रजिस्ट्रेशन मार्क को लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा।

2. इस प्रक्रिया में सबसे पहले जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा, जिसके बाद ही आप इस नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे।

3. इसके बाद नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क आपको सौंपा जाएगा।

4. आप चाहे तो मूल राज्य से रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन भी दाखिल कर सकते हैं।

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको BH-Series के लिए बनाए गए नए रूल के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने होगा, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं।

2. इसके बाद इसमें दिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। साथ ही मांगे गए दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी को अपलोड करना होगा।

3. एक बार फॉर्म पूरी तरह से भर लिए जाने के बाद ऑनलाइन भुगतान करके RTO की अप्रूवल लेनी होती है। इस तरह आप ऑनलाइन भारत सीरीज नम्बर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

अप्लाई करने पर कितना लगता है टैक्स?

सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत 10 लाख रुपये से कम कीमत के गैर-परिवहन वाहनों पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन टैक्स देना होगा। वहीं, 10 से 20 लाख रुपये के बीच आने वाले वाहनों पर उनकी कीमत का 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाएगा ।

डीजल वाले वाहनों के लिए के लिए अतिरिक्त दो प्रतिशत का टैक्स देना होगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन में इस नंबर को लेने पर दो प्रतिशत की टैक्स छूट मिलेगी।