गाड़ी बीमा को लेकर कन्फ्यूज? यहां व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में जानें सब कुछ; दुर्घटना में मिलेगा मुआवजा
सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन करते हुए थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान किया है।भारत सरकार ने जब से मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स में संशोधन कर प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया है
By Atul YadavEdited By: Updated: Mon, 04 Apr 2022 07:20 AM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। क्या आप भी गाड़ी बीमा को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, अगर हां तो ये खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, जहां बताने जा रहे हैं बाजार में उपलब्ध उन बीमा पॉलिसी के बारे जिसको लेना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपको बीमा पॉलिसी के बारे में बारिकी से जानकारी होगी तो आप बीमा पॉलिसी का सही ढंग से लाभ उठा सकते हैं।
फर्स्ट पार्टी बीमा ( First Party Insurance)
अगर किसी एक्सिडेंट के दौरान आपकी गाड़ी की टूट-फूट, आपकी शारीरिक क्षति, सामने वाले जिससे आपकी गाड़ी टकराई है उसकी गाड़ी की टूट-फूट से लेकर उसकी इंजरी तक सारी चीजें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप्थ के साथ करवाया जा सकता है, जिसमें सब कुछ कवर होता है। जैसे
थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance)
प्रत्येक वाहन मालिकों के लिए जरूरी है थर्ड पार्टी बीमा।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अनुसार सड़क दुर्घटना से प्रभावित/पीड़ित होने वाले लोगों (तीसरे पक्ष) के जान/माल के नुकसान की भरपाई व मुआवजे के लिए मोटर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। इससे मिलने वाले फायदे के बात करें तो, खुद के नुकसान की भरपाई वाला ओन डैमेज इंश्योरेंस ऐच्छिक है। दोनों को मिलाकर समग्र (कंप्रेहेंसिव) मोटर बीमा पॉलिसी लेने पर थर्ड पार्टी हिस्से के तौर पर 30 फीसद राशि देनी पड़ती है।
कॉम्प्रिहैन्सिव पॉलिसी (comprehensive insurance) ऐसी पॉलिसी से अन्य व्यक्ति व वाहन को नुकसान के साथ-साथ आपके वाहन को हुए नुकसान की भी भरपाई एक ही पॉलिसी से हो जाती है. इरडा ने इसी लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी को लेने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। थर्ड पार्टी बीमा के साथ जब Own Damage Policy भी एक ही पैकेज में शामिल करके ली जाती है तो उसे कॉम्प्रिहैन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं
थर्ड पार्टी बीमा क्लेम (Third Party Insurance Claim) थर्ड पार्टी की इंशोरेंस से मिलने वाले क्लेम की बात करें तो, क्लेम आवेदन के लिए समय सीमा तय है। मुआवजा हादसे में मौत होने या घायल होने की स्थिति में मिलता है। मृतक के स्वजन को चार लाख तक का मुआवजा सामान्य हालत में मिलता है।फर्स्ट पार्टी बीमा क्लेम (First Party Insurance Claim)
Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है। फर्स्ट पार्टी बीमा में टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जिसके तहत आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई बीमा कंपनी करती है और 50 प्रतिशत भरपाई गाड़ी मालिक को करनी होती है।