सावधान! गाड़ी के इन पार्ट्स को मॉडिफाई करवाया तो भरना पड़ेगा भारी भरकम चालान
लोग अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका आगे अंजाम क्या होगा। गाड़ी में बदलाव करवाना दंडनीय अपराध है। आपको बता दे ट्रैफिक पुलिस फौरन ऐसी गाड़ियों को रोककर चालान काट लेती है।
By Ayushi ChaturvediEdited By: Updated: Tue, 29 Nov 2022 12:30 PM (IST)
नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अपनी गाड़ी को औरो से अलग दिखाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। हालांकि भारत में ये गैर-कानूनी है। ट्रैफिक पुलिस इन गाड़ियों की पहचान कर धड़ल्ले से चालान काट रही है। इस खबर के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं गाड़ी के उन कुछ पार्ट्स के बारें में जिनको बाहर से बदलवाने पर आपको भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है।
गाड़ी का बॉडी चेंज
लोग हैचबैक को एसयूवी दिखाने के चक्कर में अपनी कार का लुक ही बदल देते हैं, कई लोग तो गाड़ी को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि अर्टिगा भी रेंज रोवर जैसे दिखने लगती है। सुनने में थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा लेकिन ऐसे कई गाड़ियां आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि, बिना आरटीओ के अनुमति के गाड़ी में बदलाव करवाना दंडनीय अपराध है।
फैंसी हार्न
आजकल लोग अपनी कार में जमकर एक्सेसरीज़ लगवा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका आगे अंजाम क्या होगा, कई बार लोग अपने कार या ट्रक में फैंसी हार्न लगवा लेते हैं। जिसको आपने रोड़ पर चलते समय सुना ही होगा। इस तरह के फैंसी सायरन और प्रेशर हॉर्न अगर किसी गाड़ी में लगे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस फौरन उसे रोककर चालान काट लेती है। क्योकि ये एक्सेसरीज अवैध संशोधन की लिस्ट में आता है।कलर बदलाव
लोग दिखावे के चक्कर में या फिर अपनी कार से जलती बोर हो जाने के चक्कर में जरूरत के बिना ही अपनी कार के कलर में बदलाव कर देते हैं। कार रैपिंग का चलन भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। कार का मैट फिनिश या कलर रैपिंग आपके वाहन को नया लुक तो देता ही है इसके साथ ही ये आपको भारी भरकम चालान का न्योता भी दिला देता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कलर को मॉडिफाई करना रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले आरटीओ को जानकारी दें। अगर इसकी प्रक्रिया पूरी होती है तब आप बदलाव करा सकते हैं।