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Car Modification Rules: कार मॉडिफाई करवाने से पहले ध्यान रखें ये बातें, छोटी सी मिस्टेक पड़ सकती है भारी!

Car Modification करवाने से पहले कुछ खास बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कार चलाने के शौकीनों को अतिरिक्त लाइट लगवाना भारी पड़ेगा। अगर कार में अतिरिक्त लाइट और तेज आवाज वाला अलग से एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाया जाता है तो नियम के मुताबिक यह इलीगल है।

By Yogesh Singh Edited By: Yogesh Singh Updated: Sun, 24 Mar 2024 08:00 AM (IST)
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जानिए Car Modification नियमों के बारे में।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई कार खरीदने से पहले ही अधिकतर लोग उसे मॉडिफाई करवाने की सोच लेते हैं। डिजाइन और लुक्स बदलवाने के लिए हजारों रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं। लोगों की चाहत होती है कि उनकी कार सबसे अलग लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में मॉडिफाई करवाने के लिए क्या कायदे कानून है। हम यहां बताने वाले हैं कि कार मॉडिफाई (Car Modification Rules) करवाने से पहले मालिक को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

न करवाएं ये मॉडिफिकेशन

Car Modification करवाने से पहले कुछ खास बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कार चलाने के शौकीनों को अतिरिक्त लाइट्स लगवाना भारी पड़ सकता है। कार में अतिरिक्त लाइट और तेज आवाज वाला अलग से एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाया जाता है तो नियम के मुताबिक यह इलीगल है।

तेज आवाज करने वाले आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट पाइप को कार में मॉडिफाई करवाने पर जुर्माना वसूला जा सकता है। क्योंकि इसको नियम के मुताबिक गैरकानूनी माना गया है।

शीशों में बदलाव अवैध

कार में गहरे रंगों वाले शीशे लगवाने वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करना यातायात नियमों के खिलाफ है। कार पर फैंसी नंबर प्लेट और उस पर कुछ अतिरिक्त चीजें लगवाना भी नियमों के हिसाब से सही नहीं है।

कार मालिक अगर बॉडी टाइप में चेंज करवाते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर गाड़ी के पुराने इंजन को नए से बदला जाता है तो आप फंस सकते हैं। ऐसा करना कानूनी तौर पर सही नहीं है। हॉर्न की आवाज में बदलाव करवाना कानूनी तौर पर अवैध है।

किन बदलावों की परमिशन

कार में परमिशन लेकर CNG किट लगवाना कानूनी तौर पर वैध माना गया है। कार मालिक अपने हिसाब से सस्पेंशन में भी बदलाव करवा सकते हैं। इसके अलावा कार की सेफ्टी के लिए बॉडी रैपिंग करवाने के लिए किसी भी तरह का परमिशन की जरूरत नहीं होती है। RTO से अनुमति लेकर गाड़ी के कलर को भी बदलवाया जा सकता है।

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