Car Sunroof से बाहर निकले तो जान पर आ सकती है आफत, साथ में कटेगा चालान!
Car Sunroof फीचर की वजह से लोग चलती गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने सफर का मजा लेते हैं। पर बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि ऐसा करना उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही पुलिस इसके लिए चालान भी काट सकती है।
By Sonali SinghEdited By: Updated: Mon, 14 Nov 2022 05:27 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आजकल के कारों में लेटेस्ट फीचर्स के तौर पर सनरूफ को जोड़ा जाता है। इस फीचर को लाने के पीछे का मुख्य कारण था कि कार में बैठे लोग खिड़कियों के बंद होने पर भी बाहर के नजरों को देख सके और इसके आनंद उठा सके। इसके लिए कार की छत पर सॉलिड रंग का पैनल दिया होता है, जिसे मैन्युअल रूप से ऊपर की ओर खोला या हटाया जा सकता है।
हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि लोग मौज-मस्ती के लिए सनरूफ से सिर बाहर निकलकर इस फीचर का मजा ले रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। चलती गाड़ी में ऐसा करने पर यह सवार के साथ-साथ पीछे चल रहे वाहनों के लिए खतरा बन सकता है। साथ ही इसके लिए आपका चालान भी कट सकता है।
सुरक्षा मामलों में है खतरनाक
चलती गाड़ी के सनरूफ से अगर आप अपना सिर निकलते हैं तो यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक है। ऐसा करने पर गंभीर चोट लगने का आशंका है। ऐसा करने पर गाड़ी चलते समय सड़क पर आने वाली पेड़ की डाली से चोट लगना और सिर पर पत्थर का आकर टकराना, सामने चल रही गाड़ी से किसी वस्तु का गिरकर सीधे अपने सिर पर लगना जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।वहीं, पीछे चल रही गाड़ियों के लिए भी ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सनरूफ से सिर बाहर निकालने पर पीछे चल रहे चालक को सामने की सड़क सही से नहीं दिखाई देती है और उसका ध्यान भी भटक सकता है। अगर आपने धूप में बचने के लिए टोपी पहन रखी है तो यह उड़कर पीछे चल रही मोटरसाइकिल चालक के चेहरे पर आ सकता है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह सनरुफ का मजा आपके लिए सजा बन सकता है।
कट सकता है चालान
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगा रही है। पुलिस, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (एफ) के तहत उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।गौरतलब है कि इस धारा के तहत कोई मोटर वाहन अगर सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक है, तो पहली बार ऐसा करने पर छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार या बाद में ऐसा करने पर जो दो साल तक की जेल या दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।