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Driving Licence घर बैठे रिन्यू कराना है तो फॉलो करें ये स्टेप, समय के साथ होगी पैसों की बचत

Online Driving License Renewal Process and Fee Details लाइसेंस के समाप्त हो जाने के बाद उसे रिन्यू कराने के लिए सरकार 30 दिन का समय देती है। आपको Driving Licence renewal के समय कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। (फाइल फोटो)।

By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Tue, 04 Apr 2023 04:28 PM (IST)
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Driving License Renewal Online, follow these steps while applying online
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आपकी Driving Licence एक्सपायर होने को है या फिर हो चुकी है तो उसे रिन्यू कराना बहुत आसान है। लाइसेंस के समाप्त हो जाने के बाद रिन्यू कराने के लिए सरकार 30 दिन का समय देती है। आज के इस लेख में हम आपको आसान सी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी मदद से आप घर बैठे अपनी Driving Licence रिन्यू कर पाएंगे।

फॉलों करें ये स्टेप

Online Driving Licence renewal के समय आपको कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत होती है। आइए आपको इनके बारे में क्रमवार बताते हैं।

  • सबसे पहले आप सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
  • आपको होमपेज की बाईं ओर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद ‘सर्विसेस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस’ पर क्लिक करें और फिर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.
  • अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। साथ ही आपको इसकी फीस भी ऑनलाइन मोड से ही जमा करनी पड़ेगी।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।

अब आपको online Driving Licence renewal का आवेदन पूरा हो चुका है। सब कुछ सही रहा तो तय समय तक आपके द्वारा बताए गए पते पर नया Driving Licence भेज दिया जाएगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

Driving Licence रिन्यू कराते समय आपके पास कुछ दस्तावेज का होना आवश्यक है। इसमें एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड शामिल है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लें।

40 साल से अधिक उम्र है तो करें ये काम

अगर आप 40 से अधिक उम्र के हैं तो आपको Driving Licence रिन्यू कराने के लिए फार्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना होगा। आप इस फॉर्म को parivahan.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड करके भर सकते हैं। वहीं अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तो आपको फार्म 1A भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।