स्क्रैप सेंटर पर कैसे निर्धारित होते हैं पुरानी गाड़ियों के दाम, जानें एंट्री से लेकर पैसे मिलने तक का प्रॉसेस
आपको अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। एक विकल्प यह है कि आधिकारिक वेबसाइट https//vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें। फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। इतना सरल प्रॉसेस होने के बावजूद भी देश में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जागरुकता का अभाव है।
By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Mon, 26 Jun 2023 08:00 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में लगातार प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 2015 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया था कि 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पहले खरीदे गए डीजल वाहनों देश के कई राज्यों में अपंजीकृत किया जाएगा। इसके चलते भारत के लगभग सभी राज्यों में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए फैसिलिटी शुरू की गई हैं।
भारत में मारुति सुजुकी, टोयोटा और टाटा जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने Scrappage facilities शुरू कर दी हैं। अपने इस लेख में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया क्या है और लगभग साल भर में देश के अंदर इसका कितना असर हुआ है।
कैसे करें आवेदन?
आपको अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। एक विकल्प यह है कि आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर जाएं और एक फॉर्म भरें। फिर निकटतम स्क्रैप सेंटर आवेदक से संपर्क करें और इस प्रक्रिया को शुरू कर दें।
वहीं, दूसरा विकल्प है कि आप या तो टोलफ्री नंबर 1800-419-3530 पर कॉल कर सकतें है या फिर Scrappage facilities के व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। इसके बाद संबंधित स्क्रैपिंग सेंटर वाहन मालिक से संपर्क करेगा और इसकी कीमत बताएगा। यदि मालिक सहमत है, तो वाहन को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत किया जाता है और वाहन स्क्रैप हो जाने पर मालिक को एक प्रमाणपत्र भी जारी किया जाता है।