नई कार का इंश्योरेंस कराते समय No Claim Bonus लेने के लिए फॉलो करें ये स्टेप, कम प्रीमियम में हो जाएगा काम
नो-क्लेम बोनस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको पिछली कार बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। यदि नई कार पॉलिसी किसी अन्य बीमाकर्ता से ली जा रही है तो नो-क्लेम बोनस ट्रांसफर प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है। पॉलिसीधारक को नए बीमा प्रदाता को एनसीबी के लिए अपनी पात्रता के बारे में सूचित करना चाहिए। पॉलिसी खरीदते समय और कोई भी भुगतान करने से पहले ऐसा करना जरूरी है।
By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Wed, 18 Oct 2023 07:00 PM (IST)
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई कार लेने के बाद उसके लिए एक बेहतर बीमा खरीदना बहुत आवश्यक है। अगर आपने हाल ही में एक नई कार खरीदी है और अपनी पिछली कार पॉलिसी पर नो-क्लेम बोनस (एनसीबी) अर्जित किया है, तो आप नई कार के बीमा प्रीमियम पर इसका दावा कर सकते हैं।
अपने इस लेख में हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में ही बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि No Claim Bonus प्राप्त करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है।
नो-क्लेम बोनस सर्टिफिकेट प्राप्त करें
नो-क्लेम बोनस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको पिछली कार बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। यदि नई कार पॉलिसी किसी अन्य बीमाकर्ता से ली जा रही है, तो नो-क्लेम बोनस ट्रांसफर प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी है।यह भी पढ़ें- कार में हो रहे लीकेज को न करें इग्नोर, इन तरीकों से कर सकते हैं घर बैठे ठीक
आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें
एनसीबी क्लेम करने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी हैं। इसके लिए आपके पास अपनी पुराने कार के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, पुरानी कार के नो-क्लेम बोनस प्रमाणपत्र की प्रति और वाहन का विवरण होना चाहिए। आपके पास एक ऐसा दस्तावेज होना जरूरी है, जिसमें कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट और मॉडल शामिल हो।