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Traffic Challan Rules: अगर ट्रैफिक पुलिस काट दे गलत चालान, करें ये काम नहीं देने पड़ेंगे पैसे

Wrong Traffic Challan हाल के समय में ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को रोकने के बजाय उनकी गाड़ी का फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है। कई बार लोगों को इसकी शिकायत रहती है कि उनका चालान बिना किसी गलती के काटा गया है और उन्हें बिना किसी कारण के ही जुर्माना भरना पड़ा है। हम यहां पर बता रहे हैं कि आप इसके खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary Updated: Thu, 11 Jul 2024 02:00 PM (IST)
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गलत ट्रैफिक चालान कटने पर इसकी शिकायत कैसे करें?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। अलग-अलग नियमों के लिए अलग-अलग प्रकार के चालान काटे जाते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। अगर आपका भी ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काट दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि गलत ट्रैफिक चालान कटने पर आपको क्या करना चाहिए।

संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं शिकायत

अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका गलत चालान काट दिया है तो ऐसे में आपको इससे परेशान होने के बजाय आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या संबंधित अधिकारी से कर सकते हैं। इनके पास गलत चालान की शिकायत करके आप जुर्माना भरने से बच सकते हैं।

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गलत चालान की शिकायत यहां पर भी कर सकते हैं

  • ऊपर बताए गए जगहों के अलावा आप इसकी शिकायत अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस की मेल आईडी पर मेल करके भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी शिकायत ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके भी कर सकते हैं।
  • इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर के जरिए भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी शिकायत को संबंधित विभाग या अधिकारी को टैग करके भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अगल तरह से काटे गए चालान से आप बच सकते हैं।

Traffic Challan

कोर्ट में भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपका गलत तरीके से चालान काटा गया है तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में भी कर सकते हैं। कोर्ट में अपनी बात रखकर आप अपनी बात को रखकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा काटे गए चालान को रद्द करवा सकते हैं।

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वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत?

  • गलत चालान के खिसाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले e-Challan की ऑफिशियल वेबसाइट- echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
  • इस वेबसाइट पर आपको ऊपर की तरफ दिए गए Complaint पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक Grievance System का पेज ओपर हो जाएगा।
  • इस पर आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा।
  • फिर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी डिटेल्स को भरना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

ये सभी चीजें करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगा और आपको इसकी अपडेट देगा। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप अपनी कम्प्लेंट के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। जिसे आप E-Challan Portal पर जाकर कर सकते हैं।

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